राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension Scheme RajSSP) राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका लक्ष्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग व अन्य पात्र नागरिकों को नियमित मासिक पेंशन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत लागू होती है और इसका उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता देना है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दरअसल कई पेंशन कार्यक्रमों का समूह है जैसे वृद्धावस्था पेंशन, एकल महिला पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन आदि, जिनका लाभ पात्र नागरिक राज्य सरकार की ओर से प्रत्यक्ष बैंक खाते में मासिक राशि प्राप्त करके उठाते हैं।
इस योजना से लाभार्थी आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से सुरक्षित और सामाजिक रूप से सम्मानित महसूस करते हैं। RajSSP के तहत पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लोग सरल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आधुनिक डिजिटल व्यवस्था और RajSSP पोर्टल के माध्यम से आवेदन, स्थिति जांच और भुगतान की प्रक्रिया भी बेहद पारदर्शी और आसान हो चुकी है।
योजना का उद्देश्य
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:
- राज्य के कम आय वर्ग, वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग तथा अत्यंत गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- पात्र लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने में मदद देना।
- सामाजिक सुरक्षा का जाल विस्तृत करना ताकि वृद्धावस्था, असमर्थता या पारिवारिक सुरक्षा के अभाव में जीवन कठिन न हो।
योजना के प्रमुख लाभ
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को मिलते हैं:
- नियमित मासिक पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में
- पात्रता मिलने पर पेंशन का DBT (Direct Benefit Transfer)
- वृद्धावस्था, एकल महिला, दिव्यांगजन या विशेष योग्यजन के लिए अलग-अलग लाभ
- ई-मित्र या RajSSP ऑनलाइन पोर्टल से सरल आवेदन प्रक्रिया
- सामाजिक सुरक्षा की भावना के साथ सम्मानजनक सहायता प्रदान
पात्रता (Eligibility Criteria)
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता मुख्य रूप से इस प्रकार है:
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु और श्रेणी के अनुसार पात्रता:
- वृद्धावस्था पेंशन: पुरुष ≥ 58 वर्ष, महिला ≥ 55 वर्ष।
- एकल महिला पेंशन: महिलाएँ (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता) ≥ 18 वर्ष।
- परिवार की वार्षिक कुल आय आमतौर पर ₹48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए (कुछ श्रेणियों में ₹60,000 तक की छूट भी हो सकती है)।
- आवेदक को पहले से अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो (नियमों के अनुसार)।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए सामान्यत: ये दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:
- आधार कार्ड / जन-आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण (पासबुक/ई-स्लिप)
- आय प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- आयु प्रमाण (जन्मतिथि)
- श्रेणी अनुसार:
- विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण
- तलाक/परित्यक्ता प्रमाण (यदि लागू हो)
- दिव्यांगता प्रमाण (दिव्यांग जन हेतु)
योजना के तहत मिलने वाली सहायता / राशि / लाभ
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। हाल के सरकारी अपडेट के अनुसार, राज्य सरकार ने सभी लाभार्थियों को न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह से अधिक पेंशन देने का प्रावधान किया है।
पेंशन राशि की सटीक राशि श्रेणी और पात्रता के आधार पर भिन्न हो सकती है जैसे:
- वृद्धजन पेंशन
- एकल महिला पेंशन
- दिव्यांगजन पेंशन
- विशेष योग्यजन पेंशन
आवेदन प्रक्रिया (Online / Offline – Step by Step)
ऑनलाइन आवेदन (Online)
- RajSSP पोर्टल पर जाएँ: ssp.rajasthan.gov.in
- SSO (Single Sign On) पोर्टल से लॉगिन करें (जन-आधार/भामाशाह/मोबाइल)।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन का विकल्प चुनें।
- आवश्यक विवरण भरें तथा दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करें और आवेदन संख्या प्राप्त करें।
- सत्यापन के पश्चात पात्रता मिलने पर पेंशन राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में आएगी।
ऑफलाइन आवेदन (ई-मित्र / सरकारी कार्यालय)
- अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएँ।
- आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी केंद्र के अधिकारी को दें।
- वे आपकी ओर से पेंशन हेतु आवेदन करेंगे।
- सत्यापन के बाद DBT के माध्यम से पेंशन प्राप्त करें।
Latest Updates / Facts (2026)
राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभ राशि को बढ़ाकर न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह कर दिया है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सके।
- वर्ष 2025–26 में योजना के तहत लाखों नागरिक लाभान्वित हैं और राज्य नियमित सत्यापन कर रहा है।
- सरकारी खर्च में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर लगभग 92 लाख लाभार्थियों को समर्थन दिया जा रहा है।
आधिकारिक वेबसाइट व हेल्पलाइन
- RajSSP पोर्टल: ssp.rajasthan.gov.in
- Jan Soochna Portal – आवेदन स्थिति जांच: उपलब्ध online सेवाओं पर जांच करें।
FAQs
1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है?
Ans: यह राजस्थान सरकार की वह योजना है, जिसमें वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आदि पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन दी जाती है।
2. पेंशन राशि कितनी मिलती है?
Ans: सरकारी अपडेट के अनुसार न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह पेंशन दी जा रही है (श्रेणी के आधार पर राशि अधिक भी हो सकती है)।
3. आवेदन ऑनलाइन कैसे करें?
Ans: SSO पोर्टल / RajSSP पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।
4. क्या ई-मित्र से भी आवेदन कर सकते हैं?
Ans: हाँ, ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन संभव है।
5. आयु सीमा क्या है?
Ans: वृद्ध पेंशन के लिए पुरुष ≥ 58 वर्ष व महिला ≥ 55 वर्ष (अन्य श्रेणियों की शर्तें अलग)।
6. पेंशन स्टेटस कैसे जांचें?
Ans: RajSSP पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
7. परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
Ans: आमतौर पर परिवार की आय ₹48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए (कुछ विशेष श्रेणियों में ₹60,000 तक की छूट हो सकती है)।
