मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 2026 – ₹25 लाख कैशलेस इलाज, पात्रता

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 2026 – ₹25 लाख कैशलेस इलाज राजस्थान

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परिचय – मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है?

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA-Y) की शुरुआत की है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो ‘यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस योजना के तहत राज्य के 1.33 करोड़ से अधिक लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस उपचार सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे 19 फरवरी 2024 को भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नाम दिया।

अगर आप भी राजस्थान सरकारी योजनाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए पूरी तरह मार्गदर्शक है।

Key Highlights – एक नज़र में पूरी योजना

विवरण जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA-Y)
पूर्व नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
नाम परिवर्तन तिथि 19 फरवरी 2024
योजना आरंभ 1 मई 2021
संचालक राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHAA)
वार्षिक बीमा कवर ₹25 लाख प्रति परिवार
लाभार्थी परिवार 1.33 करोड़ से अधिक
विशेषज्ञताएं 31 विशेषज्ञता क्षेत्र
पैकेज संख्या 1,798 उपचार पैकेज
निःशुल्क श्रेणी प्रीमियम शून्य (राज्य सरकार वहन करती है)
अन्य परिवारों के लिए प्रीमियम ₹850 प्रति वर्ष
आवेदन माध्यम ऑनलाइन (SSO Portal / ई-मित्र)
आधिकारिक वेबसाइट maayojana.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन 181

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पीछे राजस्थान सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है। प्रदेश के हर नागरिक को, चाहे वह गरीब हो या सामान्य, सरकारी अस्पताल हो या निजी, बेहतर और खर्चरहित इलाज मिले।

आज भी बड़ी बीमारियों के इलाज में परिवारों की बचत खत्म हो जाती है। किडनी, हार्ट, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में लाखों रुपए का खर्च सामान्य परिवारों को कर्ज में डुबो देता है। इसी समस्या का समाधान यह योजना करती है।

राजस्थान के प्रत्येक परिवार को  चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो या विद्यार्थी  इस योजना के माध्यम से कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जाता है।

योजना का इतिहास एवं पृष्ठभूमि

यह योजना राज्य में 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत – महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तारित रूप है। इसे संपूर्ण राजस्थान में सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से शुरू किया गया था।

19 फरवरी 2024 को वर्तमान सरकार (मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा) ने इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। नाम बदलने के बावजूद योजना की सभी शर्तें, लाभ और प्रावधान पूर्ववत यथावत रहे।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • ₹25 लाख तक का वार्षिक कैशलेस उपचार  किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में।
  • 31 विशेषज्ञता क्षेत्रों में 1,798 उपचार पैकेज उपलब्ध।
  • सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों में इलाज की सुविधा।
  • बोन मैरो, लिवर, किडनी, हार्ट प्रत्यारोपण एवं कॉकलियर इंप्लांट जैसे महंगे उपचार भी निःशुल्क।
  • अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले (Pre-Hospitalization) का खर्च कवर।
  • डिस्चार्ज के 15 दिन बाद (Post-Hospitalization) का खर्च भी कवर।
  • जन आधार कार्ड के माध्यम से पात्रता की त्वरित जांच।
  • MAA-Y Mobile App से नजदीकी अस्पताल खोजने की सुविधा।
  • राज्य के बाहर के अस्पतालों में भी विशेष उपचार की सुविधा।
  • Rajasthan SSO Portal एवं ई-मित्र केंद्र से पंजीकरण।

पात्रता (Eligibility Criteria)

योजना में दो प्रकार की पात्रता श्रेणियां हैं:

श्रेणी 1 – निःशुल्क श्रेणी (Free Category)

इन परिवारों का प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं वहन करती है। इन्हें अलग से कोई शुल्क नहीं देना होता।

पात्र वर्ग विवरण
NFSA लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार
SECC 2011 परिवार सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार
संविदाकर्मी राज्य के सभी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारी
लघु एवं सीमांत कृषक छोटे और सीमांत किसान परिवार
निराश्रित/असहाय परिवार COVID-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवार

श्रेणी 2 – प्रीमियम श्रेणी (Paid Category)

ऐसे परिवार जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते और जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं हैं, वे मात्र ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

महत्वपूर्ण: सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर जो पहले से Medical Attendance Rules के तहत लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।

सामान्य पात्रता शर्तें:

  • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार जन आधार कार्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • जन आधार कार्ड का होना इस योजना के लिए अनिवार्य है।

योजना के प्रमुख लाभ

लाभ विवरण
कैशलेस उपचार ₹25 लाख तक प्रति परिवार प्रति वर्ष
Pre-Hospitalization भर्ती से 5 दिन पहले का खर्च कवर
Post-Hospitalization डिस्चार्ज के 15 दिन बाद का खर्च कवर
अंग प्रत्यारोपण बोन मैरो, लिवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट निःशुल्क
कॉकलियर इंप्लांट श्रवण बाधित बच्चों के लिए
कैंसर उपचार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सहित
दवाइयां भर्ती के दौरान निःशुल्क दवाइयां
जांचें सभी आवश्यक चिकित्सा जांचें निःशुल्क
आईसीयू/वेंटिलेटर गंभीर मरीजों के लिए सुविधा
राज्य के बाहर विशेष उपचार हेतु राज्य के बाहर के अस्पताल में भी

आवश्यक दस्तावेज

  • जन आधार कार्ड / जन आधार पंजीयन रसीद (अनिवार्य)
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर (जन आधार से पंजीकृत)
  • निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान का)
  • राशन कार्ड (NFSA लाभार्थियों के लिए)
  • भूमि रिकॉर्ड (किसानों के लिए)
  • सेवा प्रमाण पत्र (संविदाकर्मियों के लिए)

टिप: NFSA और SECC 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं  वे स्वतः पात्र माने जाते हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया – ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

तरीका 1 – SSO Portal से (स्वयं)

  1. sso.rajasthan.gov.in पर जाएँ और अपनी SSO ID से लॉगिन करें।
  2. MAAY या मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना सर्च करें।
  3. जन आधार नंबर दर्ज करें।
  4. परिवार के सदस्यों की जानकारी स्वतः आ जाएगी।
  5. ₹850 का प्रीमियम ऑनलाइन जमा करें (यदि लागू हो)।
  6. रसीद डाउनलोड करें।

तरीका 2 – ई-मित्र केंद्र से

  1. नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएँ।
  2. जन आधार कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाएँ।
  3. ई-मित्र संचालक से पंजीकरण/नवीनीकरण कराएँ।
  4. ₹850 का प्रीमियम जमा करें (यदि लागू हो)।
  5. रसीद अपने पास रखें।

तरीका 3 – MAA-Y Mobile App से

  1. Google Play Store से “MAA-Y” ऐप डाउनलोड करें।
  2. जन आधार नंबर से लॉगिन करें।
  3. पात्रता जांचें, नजदीकी अस्पताल खोजें।

ध्यान दें: नई पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान के बाद 91वें दिन से योजना का लाभ मिलना शुरू होता है।

पात्रता / स्टेटस कैसे चेक करें?

Jan Soochna Portal से:

  1. jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
  2. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना सर्च करें।
  3. लाभार्थी स्थिति पर क्लिक करें।
  4. जन आधार नंबर दर्ज करें → Get Report पर क्लिक करें।
  5. आपकी पात्रता एवं पॉलिसी स्थिति स्क्रीन पर दिखेगी।

MAAY Portal से:

  1. maayojana.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
  2. जन आधार नंबर दर्ज करें।
  3. परिवार की पात्रता, पॉलिसी वैधता एवं क्लेम इतिहास देखें।

जन सूचना पोर्टल राजस्थान पर जाकर आप इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

सूचीबद्ध अस्पताल (Empaneled Hospitals) – कहाँ मिलेगा इलाज?

किन अस्पतालों में सुविधा मिलती है?

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सभी प्रकार के अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलता है:

  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)
  • उप खंड अस्पताल
  • जिला अस्पताल
  • सैटेलाइट अस्पताल
  • मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल
  • राज्य में स्थित भारत सरकार के अस्पताल
  • योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पताल

अपने नजदीकी अस्पताल की सूची कैसे देखें?

  1. maayojana.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
  2. “Empaneled Hospitals” / सूचीबद्ध अस्पताल पर क्लिक करें।
  3. जिला एवं विशेषज्ञता चुनें।
  4. अस्पताल की सूची देखें।

या MAA-Y Mobile App पर “Nearby Hospitals” विकल्प से GPS के आधार पर नजदीकी अस्पताल खोजें।

अस्पताल में उपचार लेने की प्रक्रिया

  1. सूचीबद्ध अस्पताल में जाएँ।
  2. जन आधार कार्ड दिखाएँ।
  3. अस्पताल का स्वास्थ्य मित्र / Desk पर पात्रता सत्यापन कराएँ।
  4. पात्रता सत्यापित होने के बाद निःशुल्क भर्ती होगी।
  5. उपचार, दवाइयां, जांचें सब निःशुल्क मिलेंगी।
  6. डिस्चार्ज के समय लाइव फोटो एवं फीडबैक फॉर्म भरा जाएगा।
  7. डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक की दवाइयां भी कवर रहती हैं।

पॉलिसी नवीनीकरण (Policy Renewal)

  • प्रीमियम श्रेणी के परिवारों को प्रत्येक वर्ष ₹850 का प्रीमियम जमा कराना होता है।
  • नवीनीकरण SSO Portal या ई-मित्र केंद्र से किया जा सकता है।
  • जिन परिवारों की पॉलिसी की वैधता समाप्त हो रही हो, वे तुरंत नवीनीकरण कराएँ।
  • पॉलिसी नवीनीकरण न होने पर अगली किस्त से लाभ बंद हो सकता है।
  • नई पॉलिसी के मामले में प्रीमियम भुगतान के 91वें दिन से लाभ शुरू होता है।

अन्य राजस्थान योजनाओं से संबंध

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार की कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ मिलकर लाभार्थियों का जीवन स्तर सुधारती है। इन योजनाओं की जानकारी भी आवश्यक है:

पालनहार योजना – अनाथ बच्चों को मासिक सहायता
राजस्थान छात्रवृत्ति योजना – SC/ST/OBC छात्रों को शिक्षा सहायता
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को मासिक पेंशन
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना – बेरोजगार युवाओं को सहायता
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना – प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग

Latest Update – 2026

योजना का नाम: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से बदलकर 19 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया।
₹25 लाख कवर: वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर ₹25 लाख प्रति परिवार यथावत है।
नई पॉलिसी: 30-31 जनवरी 2025 को नई पॉलिसी का प्रीमियम भरने वालों की पॉलिसी 2 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी।
91 दिन नियम: नई पॉलिसी के मामले में प्रीमियम भुगतान के बाद 91वें दिन से लाभ मिलेगा।
1,798 पैकेज: 31 विशेषज्ञता क्षेत्रों में 1,798 उपचार पैकेज उपलब्ध।
राज्य से बाहर उपचार: बोन मैरो, लिवर, किडनी, हार्ट प्रत्यारोपण और कॉकलियर इंप्लांट अब राज्य के बाहर भी निःशुल्क।
MAA-Y App: Google Play Store पर उपलब्ध नजदीकी अस्पताल, पात्रता, वॉलेट सब एक जगह।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी (Official Sources)

विवरण लिंक / जानकारी
आधिकारिक पोर्टल maayojana.rajasthan.gov.in
SSO Portal sso.rajasthan.gov.in
Jan Soochna Portal jansoochna.rajasthan.gov.in
राजस्थान स्वास्थ्य विभाग rajswasthya.rajasthan.gov.in
MAA-Y Mobile App Google Play Store पर “MAA-Y”
हेल्पलाइन नंबर 181 (Toll Free)
ई-मित्र emitra.rajasthan.gov.in
विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का पुराना नाम क्या था? इस योजना का पुराना नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। 19 फरवरी 2024 को राजस्थान सरकार ने इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा। बाकी सभी प्रावधान एवं लाभ यथावत रहे।

Q2. इस योजना में कितना कैशलेस इलाज मिलता है? इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस उपचार सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है।

Q3. जिन परिवारों को NFSA कार्ड नहीं है, क्या वे योजना का लाभ ले सकते हैं? हाँ। जो परिवार NFSA, SECC 2011 या अन्य निःशुल्क श्रेणियों में नहीं आते, वे मात्र ₹850 प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं बशर्ते वे सरकारी कर्मचारी/पेंशनर न हों।

Q4. पंजीकरण के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं? सबसे जरूरी दस्तावेज जन आधार कार्ड है। इसके अलावा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

Q5. क्या इस योजना में अंग प्रत्यारोपण का इलाज मुफ्त मिलता है? हाँ। बोन मैरो, लिवर, किडनी और हार्ट प्रत्यारोपण के साथ-साथ कॉकलियर इंप्लांट जैसे महंगे उपचार भी इस योजना में निःशुल्क शामिल हैं और यह लाभ राज्य के बाहर के अस्पतालों में भी मिल सकता है।

Q6. पात्रता कैसे चेक करें? आप jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाकर “मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लाभार्थी स्थिति” में अपना जन आधार नंबर डालकर पात्रता चेक कर सकते हैं। MAA-Y Mobile App से भी यह जानकारी मिल सकती है।

Q7. नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल कैसे खोजें? maayojana.rajasthan.gov.in पर जाकर “Empanelled Hospitals” विकल्प में अपना जिला चुनें। इसके अलावा MAA-Y Mobile App में “Nearby Hospitals” से GPS के जरिए नजदीकी अस्पताल खोज सकते हैं।

Q8. नई पॉलिसी लेने पर कब से लाभ मिलेगा? नई पॉलिसी के मामले में प्रीमियम भुगतान के 91वें दिन से योजना का लाभ मिलना शुरू होता है। इसलिए पॉलिसी नवीनीकरण समय पर कराएँ।

Q9. NFSA परिवारों को अलग से पंजीकरण करना होगा? नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और SECC 2011 के लाभार्थी परिवार स्वतः पात्र माने जाते हैं। उन्हें अलग से पंजीकरण या प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

Q10. अगर अस्पताल में समस्या आए तो कहाँ शिकायत करें? किसी भी शिकायत के लिए Toll Free Helpline 181 पर संपर्क करें अथवा maayojana.rajasthan.gov.in पर Grievance Section में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएँ।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 2026 राजस्थान सरकार की एक ऐतिहासिक एवं जनकल्याणकारी पहल है। ₹25 लाख तक के कैशलेस इलाज, 31 विशेषज्ञता क्षेत्रों में 1,798 पैकेज और 1.33 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुँच यह योजना वास्तव में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का चेहरा बदल रही है।

अगर आपके परिवार में जन आधार कार्ड है और आप राजस्थान के निवासी हैं, तो आज ही maayojana.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी पात्रता जांचें। यदि प्रीमियम श्रेणी में हैं तो मात्र ₹850 में ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लें।

किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल या Helpline 181 का उपयोग करें। किसी भी अनधिकृत स्रोत या एजेंट पर भरोसा न करें।

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