मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) 2026 – ₹10 करोड़ तक ऋण, ब्याज अनुदान व सम्पूर्ण जानकारी

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) 2026

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परिचय – मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है?

छोटे उद्योग किसी भी राज्य की आर्थिक रीढ़ होते हैं लेकिन पूंजी की कमी और ऊंची ब्याज दरें अक्सर उद्यमियों के सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं। राजस्थान सरकार ने इसी समस्या के समाधान के लिए 17 दिसंबर 2019 को एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

इस योजना के तहत राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) स्थापित करने वाले व्यक्तिगत और संस्थागत आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ₹10 करोड़ तक का ऋण दिलाया जाता है, जिस पर राज्य सरकार 5% से 8% तक की ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) देती है। यानी उद्यमी को बैंक से मिलने वाले ऋण पर ब्याज का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार खुद वहन करती है।

इस योजना की एक विशेष उप-योजना दस्तकारों और बुनकरों के लिए भी है जिसमें दस्तकार/हस्तशिल्पी को अधिकतम ₹3 लाख और बुनकर को अधिकतम ₹1 लाख तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान मिलता है, यानी यह ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त हो जाता है।

यह राजस्थान सरकारी योजनाएं में MSME क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी और प्रभावशाली पहल है जो न केवल नए उद्यम स्थापित करने में मदद करती है बल्कि समाज के सभी वर्गों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।

Key Highlights – एक नज़र में पूरी योजना

विवरण जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)
योजना आरंभ 17 दिसंबर 2019
नोडल विभाग उद्योग, वाणिज्य एवं CSR विभाग, राजस्थान
लाभार्थी व्यक्तिगत + संस्थागत आवेदक (SHG/सोसायटी/फर्म/LLP/कंपनी)
अधिकतम ऋण सीमा ₹10 करोड़ तक
ब्याज अनुदान (₹25 लाख तक) 8% प्रति वर्ष
ब्याज अनुदान (₹5 करोड़ तक) 6% प्रति वर्ष
ब्याज अनुदान (₹10 करोड़ तक) 5% प्रति वर्ष
दस्तकार/हस्तशिल्पी (₹3 लाख तक) 100% ब्याज अनुदान (ब्याज मुक्त)
बुनकर (₹1 लाख तक) 100% ब्याज अनुदान (ब्याज मुक्त)
ऋण चुकौती अवधि 60 माह (20 तिमाहियों में)
न्यूनतम आयु 18 वर्ष
आवेदन पोर्टल ssoapps.rajasthan.gov.in/mlupy
आधिकारिक वेबसाइट industries.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन 181 (Sampark)

योजना का उद्देश्य

राजस्थान में हजारों उद्यमी, दस्तकार, बुनकर और छोटे व्यवसायी ऐसे हैं जिनके पास व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने का हुनर तो है, लेकिन बैंक से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है MSME क्षेत्र को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना, दस्तकारों और बुनकरों जैसी पारंपरिक कारीगर श्रेणियों को विशेष संरक्षण देना और समाज के सभी वर्गों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना।

ब्याज अनुदान संरचना – विस्तृत विवरण

ऋण राशि (Loan Amount) ब्याज अनुदान दर
₹25 लाख तक 8% प्रति वर्ष
₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक 6% प्रति वर्ष
₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक 5% प्रति वर्ष
दस्तकार / हस्तशिल्पी (अधिकतम ₹3 लाख) 100% (पूर्ण ब्याज मुक्त)
बुनकर (अधिकतम ₹1 लाख) 100% (पूर्ण ब्याज मुक्त)

महत्वपूर्ण: बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत और वितरित होने के बाद उद्योग विभाग द्वारा ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में वार्षिक आधार पर दी जाती है। ऋण की चुकौती अवधि 60 महीने (20 तिमाहियों) में निर्धारित है।

योजना के लाभ एवं विशेषताएं

✦  ₹10 करोड़ तक के बड़े ऋण पर भी ब्याज अनुदान MSME के लिए बड़ी राहत।
✦  दस्तकार व हस्तशिल्पी को ₹3 लाख तक और बुनकर को ₹1 लाख तक पूर्णतः ब्याज मुक्त ऋण।
✦  व्यक्तिगत आवेदकों के साथ-साथ SHG, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, LLP और कंपनियां भी पात्र।
✦  CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क की प्रतिपूर्ति भी योजना में शामिल बिना गारंटी ऋण की सुविधा।
✦  आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन SSO Portal पर स्वयं भरा जा सकता है, CA या विशेषज्ञ की जरूरत नहीं।
✦  जिला उद्योग केंद्र में हर बुधवार को विशेष शिविर आवेदन में मदद के लिए।
✦  समाज के सभी वर्गों को रोजगार सृजन का अवसर MSME से स्थानीय नौकरियां भी बढ़ती हैं।
✦  ऋण चुकौती की सुविधाजनक अवधि 60 माह में 20 तिमाही किश्तें।

पात्रता (Eligibility Criteria)

शर्त विवरण
आयु (व्यक्तिगत आवेदक) न्यूनतम 18 वर्ष
आवेदक प्रकार व्यक्तिगत + संस्थागत (SHG/सोसायटी/पार्टनरशिप/LLP/कंपनी)
उद्यम स्थान राजस्थान राज्य में स्थापित होना अनिवार्य
ऋण प्रकार बैंकों के माध्यम से स्वीकृत टर्म लोन
पूर्व लाभ परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 5 वर्षों में केंद्र/राज्य की किसी योजना से पूंजीगत या ब्याज अनुदान न लिया हो
बैंक डिफॉल्टर परिवार का कोई सदस्य किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर/दोषी न हो
परिवार की परिभाषा पति-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे

अपात्र गतिविधियां (जिन पर योजना लागू नहीं)

✦  शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संबंधी गतिविधियां।
✦  गैर-लाभकारी संस्थाएं जैसे NGO, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां।
✦  कृषि आधारित/अनुषांगिक गतिविधियां जैसे पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि (ये MLUPY के बजाय कृषि योजनाओं में आती हैं)।
✦  रियल एस्टेट और शराब व्यवसाय।

आवश्यक दस्तावेज

✦  आधार कार्ड (अनिवार्य)
✦  जन आधार कार्ड
✦  मूल निवास प्रमाण पत्र
✦  शिक्षा योग्यता मार्कशीट/प्रमाण पत्र
✦  व्यवसाय स्थल का प्रमाण (किराया अनुबंध/स्वामित्व दस्तावेज)
✦  विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (निवेश, उत्पादन क्षमता, बाजार विश्लेषण सहित)
✦  संस्थागत आवेदकों के लिए: पंजीकरण प्रमाण पत्र (Partnership Deed/LLP/Company Incorporation)
✦  बैंक खाता विवरण
✦  पासपोर्ट साइज़ फोटो
✦  दस्तकार/बुनकर प्रमाण पत्र (संबंधित श्रेणी के लिए)

आवेदन प्रक्रिया – Step by Step

ऑनलाइन आवेदन (SSO Portal से):

Step 1: ssoapps.rajasthan.gov.in पर जाएं या sso.rajasthan.gov.in से Login करें।
Step 2: मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चुनें।
Step 3: सबसे पहले कागज़ पर आवेदन का प्रारूप भर लें इससे ऑनलाइन फॉर्म भरने में आसानी होगी।
Step 4: व्यक्तिगत/संस्थागत विवरण, प्रस्तावित उद्यम और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरें।
Step 5: सभी जानकारी सही-सही भरें यह भविष्य में उद्योग संचालन में भी सहायक होगी।
Step 6: दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन Submit करें।
Step 7: जिला उद्योग केंद्र (DIC) द्वारा सत्यापन के बाद संबंधित बैंक को अग्रेषण।
Step 8: बैंक ऋण स्वीकृति और वितरण ब्याज अनुदान वार्षिक आधार पर सरकार द्वारा।

जिला उद्योग केंद्र से सहायता:

यदि ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो तो जिला उद्योग केंद्र में हर बुधवार को लगने वाले विशेष शिविर में जाएं वहां आवेदन प्रक्रिया समझाई जाती है और सहायता दी जाती है।

यदि ऋण स्वीकृत न हो तो क्या करें?

उद्योग विभाग स्पष्ट रूप से कहता है यदि उद्यम के लिए ऋण नहीं मिले तो निराश न हों। आवेदक निम्न विकल्प अपना सकते हैं:

✦  प्रोजेक्ट रिपोर्ट को और मजबूत और यथार्थवादी बनाकर पुनः आवेदन करें।
✦  किसी अन्य बैंक शाखा में आवेदन का प्रयास करें।
✦  जिला उद्योग केंद्र से मार्गदर्शन लें वे बैंकों से समन्वय में मदद कर सकते हैं।
✦  छोटी राशि से शुरुआत कर धीरे-धीरे व्यवसाय बढ़ाने की रणनीति अपनाएं।

सफलता के बाद क्या करें?

यदि आपका उद्यम सफल हो जाता है, तो उद्योग विभाग सुझाव देता है:

✦  अपनी सफलता को उद्योग विभाग के पोर्टल और सोशल मीडिया पर साझा करें।
✦  इससे बैंक और अन्य उद्योग आपको एक उपलब्धि के रूप में देखेंगे।
✦  इससे आपको मार्केट बढ़ाने और अन्य सरकारी सहायता से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
✦  आप दूसरे उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं।

दस्तकार व बुनकर विशेष योजना – अतिरिक्त जानकारी

बजट 2022-23 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राज्य में MSME को प्रोत्साहन देने और छोटे व्यवसायियों व निवेशकर्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए ₹150 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी थी। इसमें दस्तकार और बुनकर वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई क्योंकि ये राजस्थान की पारंपरिक शिल्प विरासत का हिस्सा हैं।

श्रेणी अधिकतम ऋण ब्याज अनुदान
दस्तकार / हस्तशिल्पी ₹3,00,000 100% (पूर्ण ब्याज मुक्त)
बुनकर (Weaver) ₹1,00,000 100% (पूर्ण ब्याज मुक्त)

योजना की वर्तमान स्थिति एवं नवीनतम अपडेट 2026

✦  ₹10 करोड़ तक ऋण: MLUPY के तहत बड़े MSME उद्यमों को भी ₹10 करोड़ तक ऋण पर 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान जारी।
✦  क्रेडिट गारंटी योजना में बदलाव: मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने पारस्परिक ऋण गारंटी योजना में बड़े बदलाव किए पात्र MSME मशीनरी/उपकरण खरीद के लिए ₹100 करोड़ तक के सावधि ऋण पर 60% गारंटी कवरेज पा सकते हैं, जो राज्य की MLUPY के साथ मिलकर बड़ा लाभ देता है।
✦  दस्तकार-बुनकर विशेष सुविधा: ₹3 लाख (दस्तकार) और ₹1 लाख (बुनकर) तक पूर्ण ब्याज मुक्त ऋण जारी।
✦  SSO Portal से सरल आवेदन: बिना CA/विशेषज्ञ के स्वयं आवेदन भरने की सुविधा।
✦  जिला उद्योग केंद्र शिविर: हर बुधवार विशेष सहायता शिविर सभी जिलों में जारी।
✦  ₹150 करोड़+ बजट आवंटन: योजना के लिए निरंतर बजटीय प्रावधान बढ़ाए जा रहे हैं।

अन्य संबंधित राजस्थान योजनाएं

✦  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 1 लाख युवाओं को ₹10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण
✦  विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY) ₹2 करोड़ तक 8% ब्याज अनुदान
✦  मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिला उद्यमियों को ₹1 करोड़ तक ऋण
✦  भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना SC/ST को ₹25 लाख सब्सिडी
✦  मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना उद्यम शुरू करने से पहले कौशल प्रशिक्षण

महत्वपूर्ण लिंक

विवरण जानकारी
MLUPY आवेदन पोर्टल ssoapps.rajasthan.gov.in/mlupy
उद्योग विभाग industries.rajasthan.gov.in
SSO Portal sso.rajasthan.gov.in
जनकल्याण पोर्टल dipr.rajasthan.gov.in
Jan Soochna Portal jansoochna.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन 181 (Sampark Portal)
विभाग उद्योग, वाणिज्य एवं CSR विभाग, राजस्थान

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) क्या है?

यह राजस्थान सरकार की एक योजना है जो 17 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। इसके तहत MSME उद्यम स्थापित करने वाले व्यक्तिगत और संस्थागत आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ₹10 करोड़ तक का ऋण दिलाया जाता है, जिस पर राज्य सरकार 5% से 8% तक ब्याज अनुदान देती है।

Q2. ब्याज अनुदान की दरें क्या हैं?

₹25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक पर 6% और ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक पर 5% ब्याज अनुदान मिलता है।

Q3. दस्तकार और बुनकरों के लिए क्या विशेष सुविधा है?

दस्तकार/हस्तशिल्पी को अधिकतम ₹3 लाख तक और बुनकर को अधिकतम ₹1 लाख तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान मिलता है यानी यह ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त हो जाता है।

Q4. कौन आवेदन कर सकता है?

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तिगत आवेदक और संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसायटी/पार्टनरशिप फर्म/LLP फर्म/कंपनियां) दोनों इस योजना के लिए पात्र हैं। उद्यम राजस्थान राज्य में स्थापित होना चाहिए।

Q5. आवेदन कहाँ करें?

ssoapps.rajasthan.gov.in/mlupy पोर्टल पर SSO ID से Login करके ऑनलाइन आवेदन करें। सहायता के लिए जिला उद्योग केंद्र में हर बुधवार लगने वाले विशेष शिविर में भी जा सकते हैं।

Q6. क्या CA या विशेषज्ञ की जरूरत है?

नहीं। सामान्य आवेदन के लिए किसी CA या विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है आवेदक स्वयं SSO Portal पर आवेदन भर सकता है। सुझाव है कि पहले कागज़ पर प्रारूप भर लें, इससे ऑनलाइन फॉर्म भरना आसान होगा।

Q7. ऋण की चुकौती अवधि क्या है?

ऋण की चुकौती अवधि 60 महीने (20 तिमाहियों) में निर्धारित है। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में वार्षिक आधार पर दी जाती है।

Q8. कौन-सी गतिविधियां इस योजना में अपात्र हैं?

शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संबंधी गतिविधियां, गैर-लाभकारी संस्थाएं (NGO/ट्रस्ट) और कृषि आधारित गतिविधियां (पशुपालन, मत्स्यपालन आदि) इस योजना के दायरे में नहीं आतीं।

Q9. अगर परिवार में किसी ने पहले सरकारी योजना का लाभ लिया हो तो क्या पात्रता प्रभावित होगी?

हाँ। यदि परिवार (पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे) के किसी सदस्य ने पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना से पूंजीगत अनुदान या ब्याज अनुदान लिया है, तो वह इस योजना के लिए अपात्र होगा।

Q10. अगर ऋण स्वीकृत नहीं हुआ तो क्या करें?

निराश होने की जरूरत नहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मजबूत बनाकर पुनः आवेदन करें, किसी अन्य बैंक शाखा में प्रयास करें या जिला उद्योग केंद्र से मार्गदर्शन लें। विभाग स्वयं इस बारे में आवेदकों को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) 2026 राजस्थान के MSME क्षेत्र के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा है। ₹10 करोड़ तक के बड़े ऋण से लेकर दस्तकार-बुनकरों के लिए ₹1-3 लाख के पूर्ण ब्याज मुक्त ऋण तक यह योजना हर स्तर के उद्यमी को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता प्रदान करती है।

यदि आप राजस्थान में MSME उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, दस्तकार हैं या बुनकर हैं तो आज ही ssoapps.rajasthan.gov.in पर आवेदन करें या नजदीकी जिला उद्योग केंद्र में बुधवार के शिविर में जाकर जानकारी लें।

किसी भी सहायता के लिए Sampark Helpline 181 पर संपर्क करें। RojgarPath.com पर राजस्थान सरकारी योजनाओं की नवीनतम जानकारी के लिए विजिट करते रहें।

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