मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान 2026

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान 2026

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से नए उद्यम स्थापित करने तथा मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने के लिए ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, औद्योगिक निवेश बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना विशेष रूप से उन उद्यमियों के लिए लाभकारी है जो बैंक ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

योजना का संचालन उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है।

योजना का उद्देश्य

  • राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना
  • युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना
  • बैंक ऋण पर ब्याज भार कम करना
  • औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन बढ़ाना
  • MSME सेक्टर को मजबूत बनाना

योजना के प्रमुख लाभ

  • बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)
  • नए उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता
  • व्यवसाय विस्तार के लिए समर्थन
  • स्वरोजगार को बढ़ावा
  • ऑनलाइन आवेदन सुविधा

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

  • आवेदक राजस्थान का निवासी हो
  • सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम (MSME) श्रेणी में पंजीकृत हो
  • बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत हो
  • उद्योग राज्य में स्थापित किया जा रहा हो
  • संबंधित विभाग के नियमों का पालन आवश्यक

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक ऋण स्वीकृति पत्र
  • MSME पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • परियोजना रिपोर्ट
  • बैंक खाता विवरण

योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता

  • बैंक ऋण पर निर्धारित प्रतिशत तक ब्याज अनुदान
  • अधिकतम सीमा तक अनुदान (सरकारी दिशा-निर्देशानुसार)
  • निश्चित अवधि तक ब्याज में छूट

सहायता राशि सीधे बैंक/वित्तीय संस्था के माध्यम से समायोजित की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. राजस्थान SSO पोर्टल पर जाएं
  2. उद्योग विभाग सेवा का चयन करें
  3. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करें
  4. आवेदन फॉर्म भरें
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  6. आवेदन सबमिट करें

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • संबंधित जिला उद्योग केंद्र (DIC) में संपर्क करें
  • आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

  • SSO पोर्टल पर लॉगिन करें
  • आवेदन संख्या दर्ज करें
  • Application Status विकल्प से स्थिति देखें

महत्वपूर्ण तिथियाँ

विवरण तिथि
आवेदन शुरू पूरे वर्ष
अंतिम तिथि नियमानुसार
अनुदान स्वीकृति सत्यापन के बाद

संबंधित विभाग एवं आधिकारिक जानकारी

  • विभाग: उद्योग विभाग, राजस्थान
  • योजना: मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • आवेदन माध्यम: SSO पोर्टल / जिला उद्योग केंद्र

Latest Update / New Guidelines (2025–26)

  • ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया गया
  • MSME पंजीकरण अनिवार्य
  • पारदर्शी सत्यापन प्रणाली लागू
  • डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अनुदान वितरण

FAQs

Q1. यह योजना किसके लिए है?
MSME श्रेणी के उद्यमियों के लिए।

Q2. क्या बिना बैंक ऋण के लाभ मिल सकता है?
नहीं, योजना का लाभ बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान के रूप में मिलता है।

Q3. आवेदन कहां करें?
SSO पोर्टल या जिला उद्योग केंद्र में।

Q4. क्या नई और पुरानी इकाइयां दोनों पात्र हैं?
नियमों के अनुसार नई इकाइयों को प्राथमिकता दी जाती है।

Q5. अनुदान कब मिलता है?
ऋण स्वीकृति एवं सत्यापन के बाद।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2026 राजस्थान के युवाओं और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह योजना न केवल व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है, बल्कि राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को भी गति देती है। यदि आप नया उद्योग शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

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