मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रमुख उद्यमिता एवं स्वरोजगार समर्थन योजना है, जिसका लक्ष्य राजस्थान के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ब्याज अनुदान (Interest Subsidy), मार्जिन मनी अनुदान और ऋण सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जिससे उद्यम स्थापित करना आसान हो सके।
योजना खासकर उन युवाओं के लिए उपयोगी है जो कारोबार, सेवा या विनिर्माण क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन प्रारंभिक पूंजी या वित्तीय बाधाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राजस्थान सरकार की यह पहल युवा उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
यह योजना 2023 में शुरू की गई थी और इसका क्रियान्वयन विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों एवं वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से होता है। वर्तमान में इसके दिशा-निर्देश और लाभार्थी सुविधाएं राज्य सरकार की औपचारिक वेबसाइट/पोर्टल पर प्रकाशित होते हैं।
योजना का उद्देश्य
- युवा उद्यमियों को सशक्त बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- शिक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना।
- राज्य में रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
योजना के प्रमुख लाभ
- ब्याज अनुदान — ऋण पर सरकार द्वारा ब्याज का एक हिस्सा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है।
- मार्जिन मनी अनुदान — पुरुष उद्यमियों को 10% और महिलाओं को 15% तक मार्जिन मनी अनुदान मिलेगा (अधिकतम ₹5 लाख तक)।
- लोन सहायता — नवीन उद्यमों के लिए अधिकतम ₹1 करोड़ तक के ऋण पर लाभ मिल सकता है।
- उद्यम स्थापित करने से पहले वित्तीय सहायता मिलने से जोखिम कम होता है।
पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा आमतौर पर 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित है।
- आवेदक न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए (कुछ स्त्रोतों के अनुसार)।
- योजना केवल नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए लागू होती है, यानी पुराने उद्यम के विस्तार/आधुनिकीकरण पर लागू नहीं।
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान)
- पहचान प्रमाण (आधार/पैन कार्ड)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (स्नातक/समकक्ष)
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/बर्थ सर्टिफिकेट)
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट/योजना दस्तावेज (उद्यम का विस्तृत विवरण)
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
योजना के तहत सहायता / राशि / लाभ
- ब्याज अनुदान: 25 लाख तक के ऋण पर 8% तक, और 25 लाख से 1 करोड़ तक 6% तक ब्याज अनुदान मिल सकता है।
- मार्जिन मनी अनुदान: पुरुष उद्यमियों के लिए 10% तथा महिला उद्यमियों के लिए 15% तक अनुदान। अधिकतम ₹5 लाख तक मार्जिन मनी सहायता।
- ऋण सहायता: सफल उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹1 करोड़ तक के व्यवसायिक लोन पर प्रोत्साहन लागू हो सकता है।
आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)
आधिकारिक आवेदन फ़ॉर्म/ऑनलाइन पोर्टल संबंधित विभाग द्वारा घोषणाबद्ध किया जाता है। वर्तमान में दिशा-निर्देश जारी हैं और विस्तृत आवेदन प्रक्रिया सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होती है।
Step-1: राजस्थान सरकार के Plan Rajasthan या संबंधित उद्योग/उद्यम विभाग के पोर्टल पर योजना विवरण देखें।
Step-2: अपने स्थानीय जिला उद्योग केन्द्र (DIC) या उद्यम सहायता कार्यालय से संपर्क करें।
Step-3: जरूरी दस्तावेज़ तैयार करें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं।
Step-4: ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरें। (पोर्टल खुलने पर SSO/ई-मित्र आदि माध्यम से)
Step-5: सत्यापन प्रक्रिया के बाद ऋण/अनुदान हेतु पात्रता तय की जाएगी।
Latest Updates / Facts / Data (2026)
- मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की ओर से जारी की गई एक प्रोत्साहन योजना है जिसका व्यापक उद्देश्य युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना है।
- इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान और ऋण सहायता के प्रावधान हैं।
- योजना का लक्ष्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना और उन्हें उद्यम स्थापित करने में सहयोग करना है।
आधिकारिक वेबसाइट व हेल्पलाइन
Plan Rajasthan सरकारी पोर्टल: https://plan.rajasthan.gov.in/scheme/detail/1118
उद्योग/उद्यम विभाग से विस्तृत दिशा-निर्देश और संपर्क जानकारी इसी पोर्टल पर उपलब्ध रहती है।
FAQs
Q1. मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है?
Ans: यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई है।
Q2. किसे इस योजना का लाभ मिलेगा?
Ans: योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी युवा (आयु ~18–35 वर्ष) जिन्होंने उद्यम स्थापित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें मिलेगा।
Q3. आवेदन कैसे करें?
Ans: आवेदन जिला उद्योग केन्द्र/सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ किया जाता है।
Q4. कितनी राशि तक सहायता मिल सकती है?
Ans: अधिकतम ₹1 करोड़ तक उद्यम हेतु लोन सहायता और ब्याज/मार्जिन मनी अनुदान मिल सकता है।
Q5. क्या यह योजना केवल नए उद्यम के लिए है?
Ans: हां, योजना नवीन उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से है, पुरानी कंपनियों के विस्तार पर लागू नहीं होती।
Q6. क्या महिला उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ मिलता है?
Ans: महिला उद्यमियों को मार्जिन मनी के रूप में 15% तक अनुदान मिलता है, जो पुरुषों की तुलना में अधिक है।
Q7. क्या इस योजना में उम्र सीमा है?
Ans: आमतौर पर 18 से 35 वर्ष के युवा ही इस योजना के पात्र माने जाते हैं।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान के युवाओं को वित्तीय सहायता, अनुदान और उद्यम संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करके स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इससे युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है और स्वावलंबन तथा आर्थिक विकास को मजबूती मिलती है।
