परिचय (Introduction)
राइट टू एजुकेशन (RTE) योजना भारत सरकार द्वारा लागू निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत संचालित एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक योजना है। राजस्थान में इस योजना को राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
RTE योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में कक्षा 1 (या प्री-प्राइमरी) में 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं।
यह योजना उन अभिभावकों के लिए वरदान है जो सीमित आय के कारण अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ हैं। राजस्थान सरकार हर वर्ष RTE प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करती है।
योजना का उद्देश्य
- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना
- कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाना
- शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना
- स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम करना
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना
योजना के प्रमुख लाभ
- निजी स्कूलों में पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा
- स्कूल फीस, ट्यूशन फीस आदि का भुगतान सरकार द्वारा
- आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को समान अवसर
- बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया – पारदर्शी और सरल
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
RTE योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रताएं आवश्यक हैं:
- आवेदक बच्चा राजस्थान का स्थायी निवासी हो
- बच्चे की आयु 6 से 7 वर्ष (कक्षा 1 के लिए)
- परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो
- बच्चा निम्न वर्गों में से किसी एक से हो:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- बच्चे का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता
- निजी स्कूल में प्रवेश (25% आरक्षित सीट)
- स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस का भुगतान सरकार द्वारा
- कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- राजस्थान RTE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- RTE Admission लिंक पर क्लिक करें
- SSO/जन आधार से लॉगिन करें
- बच्चे का विवरण भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- स्कूल विकल्प चुनें
- आवेदन फॉर्म सबमिट करें
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
सामान्यतः RTE प्रवेश केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें
- आधिकारिक RTE पोर्टल पर जाएं
- Application Status विकल्प चुनें
- जन आधार / आवेदन संख्या दर्ज करें
महत्वपूर्ण तिथियाँ (संभावित)
| विवरण | तिथि |
|---|---|
| आवेदन शुरू | मार्च–अप्रैल |
| आवेदन अंतिम तिथि | अप्रैल |
| लॉटरी परिणाम | मई |
| प्रवेश प्रक्रिया | मई–जून |
(तिथियाँ हर वर्ष बदल सकती हैं)
संबंधित विभाग एवं आधिकारिक जानकारी
- विभाग: स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान
- योजना: Right to Education (RTE)
- आवेदन माध्यम: ऑनलाइन
Latest Update / New Guidelines (2025–26)
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल
- जन आधार अनिवार्य
- लॉटरी सिस्टम से पारदर्शी चयन
- कमजोर वर्गों को प्राथमिकता
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. RTE योजना किसके लिए है?
Ans: आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए।
Q2. क्या जन आधार कार्ड जरूरी है?
Ans: हाँ, राजस्थान में जन आधार अनिवार्य है।
Q3. RTE में कौन-कौन से स्कूल शामिल होते हैं?
Ans: निजी गैर-अनुदानित स्कूल।
Q4. चयन कैसे होता है?
Ans: ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से।
Q5. फीस कौन देता है?
Ans: पूरी फीस सरकार द्वारा दी जाती है।
निष्कर्ष
राइट टू एजुकेशन (RTE) योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योजना है, जो गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। यदि आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अपने बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएं।
