विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी उद्यमिता एवं स्वरोजगार समर्थन योजना है, जिसका लक्ष्य राजस्थान के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने और विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को 23 अगस्त 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई, और इसे राज्यभर में लागू किया जा रहा है।
योजना में युवा उद्यमियों को कम लागत पर कर्ज (लोन), ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) और मार्जिन मनी सहायता (Margin Money Assistance) जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं, ताकि वे सीमित संसाधनों के बावजूद नए व्यवसाय स्थापित कर सकें या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजन को सुविधा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसमें खासकर महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगों, ग्रामीण उद्यमों एवं पारंपरिक कारीगरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
राजस्थान सरकार ने योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधान भी सुनिश्चित किया है, जिससे युवा उद्यमी आसानी से योजना का लाभ उठा सकें और व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।
योजना का उद्देश्य
- युवाओं को स्व-रोजगार और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करना।
- उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण, ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी सहायता प्रदान करना।
- स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन, ग्रामीण युवाओं तथा पारंपरिक कारीगरों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देना।
योजना के प्रमुख लाभ
- लोन सहायता: अधिकतम ₹2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध।
- ब्याज अनुदान: 8% तक ब्याज अनुदान प्रदान।
- मार्जिन मनी सहायता: ऋण का 25% अथवा अधिकतम ₹5 लाख तक सहायता।
- अतिरिक्त ब्याज अनुदान: 1 करोड़ से ऊपर ऋण पर महिला, SC/ST, दिव्यांग, ग्रामीण उद्यमियों आदि को अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान।
- पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण भी शामिल।
- स्थानीय रोजगार सृजन और MSME सेक्टर के विकास में सहायता।
पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक भारत का नागरिक और राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 से 45 वर्ष के बीच।
- यदि आवेदन संस्था/फर्म/कंपनी के रूप में है तो कम से कम 51% स्वामित्व युवाओं (18–45 वर्ष) के नाम होना आवश्यक है।
- उद्यम सूक्ष्म, लघु या मध्यम व्यावसायिक (MSME) श्रेणी में आता हो।
- आवेदक के व्यवसाय को किसी सरकारी योजना का लाभ पहले नहीं मिला होना चाहिए।
- आवेदक बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण (आधार/पैन कार्ड)
- निवास प्रमाण (राजस्थान)
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण/कक्षा प्रमाण)
- उद्यम/बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
- अन्य प्रमाण (शिक्षा, श्रेणी/विशेष श्रेणी दस्तावेज आदि)
योजना के तहत सहायता / राशि / लाभ
- ऋण पर ब्याज अनुदान: ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान।
- अतिरिक्त ब्याज अनुदान: ₹1 करोड़ से अधिक ऋण पर 1% अतिरिक्त छूट विशेष श्रेणी को।
- मार्जिन मनी सहायता: ऋण का 25% या ₹5 लाख तक।
- वित्तीय संस्थान के माध्यम से ऋण: बैंक/आर्थिक संस्थान से सीधे प्राप्त।
आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)
Step-1: योजना की जानकारी के लिए राजस्थान प्लान पोर्टल या SSO Portal पर जाएं।
Step-2: अगर उपलब्ध हो तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें (SSO ID के साथ)।
Step-3: आवश्यक दस्तावेज अपलोड/जमा करें।
Step-4: दस्तावेज़ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सत्यापन होगा।
Step-5: स्वीकृति मिलने पर पात्रता और ऋण/अनुदान जारी किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल सितंबर 2025 से सक्रिय है, और आवेदन ई-मित्र/SSO के माध्यम से भी सम्भव है।
Latest Updates / Facts / Data (2026)
- राजस्थान कैबिनेट ने 23 अगस्त 2025 को इस योजना को मंज़ूरी दी।
- योजना का उद्देश्य MSME विकास, रोजगार सृजन और युवाओं का उद्यमिता सशक्तिकरण है।
- आवेदन ऑनलाइन पोर्टल SSO-ID पर सक्रिय है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल और सरल बनी है।
- लक्ष्य है राज्य में हजारों युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने में सहायता पहुँचना।
आधिकारिक वेबसाइट व हेल्पलाइन
योजना विवरण: https://plan.rajasthan.gov.in/scheme/detail/1234
SSO Portal: https://sso.rajasthan.gov.in/
स्थानीय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र से संपर्क आधारित सहायता उपलब्ध।
FAQs – विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
Q1. विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना क्या है?
Ans: यह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके अंतर्गत युवा उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का ऋण, ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी सहायता दी जाती है।
Q2. कौन आवेदन करने के पात्र हैं?
Ans: 18–45 वर्ष के राजस्थान निवासी युवा उद्यमी पात्र हैं।
Q3. कितना ऋण मिलेगा?
Ans: अधिकतम ₹2 करोड़ तक का ऋण ब्याज अनुदान के साथ मिलेगा।
Q4. मार्जिन मनी सहायता क्या है?
Ans: यह ऋण का 25% या ₹5 लाख तक की प्रारंभिक पूंजी सहायता है।
Q5. क्या पूरा आवेदन ऑनलाइन भरना होता है?
Ans: हाँ, यह SSO Portal/ई-मित्र आदि माध्यम से ऑनलाइन भरा जा सकता है।
Q6. क्या महिलाएं और विशेष श्रेणियों को अतिरिक्त लाभ मिलता है?
Ans: हाँ, महिलाओं, SC/ST, दिव्यांग तथा ग्रामीण उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलता है।
Q7. क्या पहले लाभ उठा चुके लोग आवेदन कर सकते हैं?
Ans: नहीं, जिन उद्यमियों ने पहले इसी प्रकार के अनुदान का लाभ लिया है, वे पात्र नहीं होंगे।
निष्कर्ष
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की अत्यंत उपयोगी योजना है, जो युवाओं को स्वरोजगार मार्ग पर लाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता, नए रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यम विकास को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत मिलने वाली ऋण सहायता, ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी सहायता उद्यम स्थापित करने के शुरुआती कठिनाइयों को कम करती है।
