मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2026 – ₹10 लाख तक निःशुल्क कवर, दावा प्रक्रिया व सम्पूर्ण जानकारी

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2026

Table of Contents

परिचय – मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना क्या है?

राजस्थान में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं, आकाशीय बिजली गिरना, डूबना और अन्य अनहोनी घटनाएं होती हैं जो परिवारों को पल भर में तोड़ देती हैं। इसी संकट में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा सहारा दिया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

यह योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA-Y) के साथ जोड़ी गई एक विशेष दुर्घटना बीमा सुविधा है। MAA-Y के तहत पंजीकृत सभी बीमित परिवारों को अब स्वास्थ्य बीमा (₹25 लाख) के साथ-साथ ₹10 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क दिया जाता है।

पहले इस योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कहा जाता था, लेकिन MAA-Y के नाम परिवर्तन के साथ इसे मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) के नाम से जाना जाता है। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF) जयपुर करता है।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दुर्घटना का दावा 90 दिन के भीतर ऑनलाइन पोर्टल mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर दर्ज किया जा सकता है और दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर दावे का निस्तारण किया जाता है। राशि सीधे जन आधार से लिंक बैंक खाते में DBT से जमा होती है।

Key Highlights – एक नज़र में पूरी योजना

विवरण जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY)
पूर्व नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
संचालक विभाग राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF), जयपुर
संबंधित योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA-Y)
दुर्घटना बीमा कवर ₹10 लाख प्रति परिवार (MAA-Y पंजीकृत)
पूर्व दुर्घटना बीमा कवर ₹5 लाख (पुरानी चिरंजीवी योजना के समय)
मृत्यु पर बीमा ₹5 लाख
दो अंग क्षति पर ₹3 लाख
एक अंग क्षति पर ₹1.5 लाख
प्रीमियम निःशुल्क सरकार वहन करती है
दावा दर्ज समय-सीमा दुर्घटना/मृत्यु के 90 दिन के भीतर
दावा निपटारा 30 दिन के भीतर (दस्तावेज प्राप्ति के बाद)
भुगतान माध्यम DBT – जन आधार लिंक बैंक खाते में
आधिकारिक पोर्टल mcdbysipf.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन 181 / 14555

योजना का उद्देश्य

राजस्थान में प्रतिवर्ष हजारों परिवार सड़क दुर्घटना, डूबने, आकाशीय बिजली और अन्य दुर्घटनाओं में परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो देते हैं या स्थायी विकलांगता का सामना करते हैं। ऐसे में परिवार अचानक आर्थिक संकट में आ जाता है।

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को तत्काल ₹5 लाख की सहायता देना, स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹1.5 से ₹3 लाख का सहारा देना और MAA-Y के ₹25 लाख स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ ₹10 लाख का दुर्घटना कवच प्रदान करना। यह योजना राजस्थान के प्रत्येक पात्र परिवार को एक मजबूत ‘डबल सुरक्षा कवच’ देती है।

दुर्घटना बीमा कवर – विस्तृत राशि विवरण

दुर्घटना/क्षति का प्रकार बीमा राशि
दुर्घटनावश मृत्यु ₹5,00,000
दो हाथ/पैर/आँख की स्थायी पूर्ण क्षति ₹3,00,000
एक हाथ और एक पैर की स्थायी पूर्ण क्षति ₹3,00,000
एक हाथ और एक आँख की स्थायी पूर्ण क्षति ₹3,00,000
एक पैर और एक आँख की स्थायी पूर्ण क्षति ₹3,00,000
एक हाथ/पैर/आँख की स्थायी पूर्ण क्षति ₹1,50,000
स्थायी पूर्ण विकलांगता (उपरोक्त के अतिरिक्त) ₹1,50,000

महत्वपूर्ण: एक पॉलिसी वर्ष में अधिकतम ₹10 लाख तक का कुल दावा देय है। यदि पॉलिसी वर्ष में दो दुर्घटनाएं हों तो दूसरे दावे में पहले दावे की राशि घटाकर भुगतान किया जाएगा।

किन दुर्घटनाओं पर मिलता है लाभ?

इस योजना में निम्न 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में मृत्यु/क्षति पर लाभ देय है:

✦  सड़क दुर्घटना (Road Accident) कार, बाइक, बस, ट्रक आदि से
✦  रेल दुर्घटना (Train Accident)
✦  वायु दुर्घटना (Air Accident)
✦  आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु/क्षति (Lightning Strike)
✦  डूबने से मृत्यु/क्षति (Drowning)
✦  रासायनिक/विषैले पदार्थ से मृत्यु/क्षति (Chemical/Poisonous Substance)
✦  मकान ढहने/अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षति

इन परिस्थितियों में लाभ देय नहीं:

✦  प्राकृतिक मृत्यु बीमारी (कैंसर, हार्ट अटैक, TB आदि)
✦  आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास
✦  नशे की हालत में दुर्घटना
✦  युद्ध या सैन्य ऑपरेशन में क्षति
✦  प्रसव (Childbirth) के दौरान
✦  पागलपन की हालत में
✦  दुर्घटना से पहले से मौजूद चोट/विकलांगता
✦  हत्या (Murder) लेकिन हत्या का प्रयास (attempt) कवर होता है

पात्रता (Eligibility Criteria)

शर्त विवरण
मुख्य शर्त मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA-Y) के तहत बीमित परिवार
RGHS RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) के तहत पंजीकृत परिवार भी पात्र
विद्युतकर्मी 5 विद्युत कंपनियों के वे कर्मचारी जो MAA-Y और RGHS दोनों में कवर नहीं
दुर्घटना तिथि दुर्घटना के दिन परिवार MAA-Y में बीमित होना चाहिए
जन आधार परिवार का जन आधार में पंजीकरण अनिवार्य
निवास राजस्थान का निवासी

महत्वपूर्ण: यह योजना स्वतः (Automatic) लागू होती है MAA-Y में पंजीकरण होते ही दुर्घटना बीमा कवर शुरू हो जाता है। अलग से कोई पंजीकरण नहीं करना होता।

दावा (Claim) करने की प्रक्रिया – Step by Step

Step 1 – दावा फॉर्म भरें:

mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर जाएं → ‘Claim Form’ पर क्लिक करें → दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण और दुर्घटना का विवरण भरें।

Step 2 – OTP सत्यापन:

दावा पोर्टल पर Submit करने पर जन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार (Claimant) के मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP वेरिफाई करें।

Step 3 – दस्तावेज अपलोड करें:

पॉलिसी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें।

Step 4 – बीमा कंपनी द्वारा परीक्षण:

दावा पोर्टल पर दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता कंपनी दावे का परीक्षण करेगी। अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत होने पर ऑनलाइन मांगे जाएंगे।

Step 5 – 30 दिन में निस्तारण:

सभी वांछित दस्तावेज और अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर दावे का निस्तारण स्वीकृत या अस्वीकृत।

Step 6 – DBT भुगतान:

दावा स्वीकृत होने पर बीमाकर्ता कंपनी जन आधार से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान करेगी।

ध्यान दें: दावा दुर्घटना/मृत्यु तिथि से 90 दिन के भीतर दर्ज करना अनिवार्य है। विलंब के समुचित कारण के साथ 90 दिन तक की अवधि में दावा स्वीकार किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

मृत्यु दावे के लिए:

✦  जन आधार कार्ड (परिवार का)
✦  मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
✦  पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो)
✦  FIR / पुलिस रिपोर्ट की प्रति
✦  MAA-Y पॉलिसी विवरण / SIPAS ID
✦  बैंक पासबुक (जन आधार लिंक)
✦  वारिस/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र

विकलांगता दावे के लिए:

✦  जन आधार कार्ड
✦  FIR / पुलिस रिपोर्ट
✦  अस्पताल उपचार रिकॉर्ड
✦  स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र (Medical Board)
✦  MAA-Y पॉलिसी विवरण
✦  बैंक पासबुक (जन आधार लिंक)

मुखिया की मृत्यु होने पर भुगतान कैसे होगा?

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दुर्घटना के बाद परिवारों के सामने आता है:

✦  यदि मुखिया की मृत्यु हो और पति जीवित है तो भुगतान पति के बैंक खाते में।
✦  यदि पति भी जीवित नहीं है तो परिवार के शेष सदस्यों में समान अंशों में विभाजित।
✦  यदि पारिवारिक विवाद है या न्यायिक प्रक्रिया लंबित है तो सक्षम न्यायालय के निर्णय अनुसार।
✦  यदि जन आधार में अंकित परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाए तो कोई राशि देय नहीं।

दुर्घटना में हाथ/पैर/आँख की क्षति से आशय

इस योजना में ‘हाथ की क्षति’ से आशय है हाथ का कलाई अथवा उससे ऊपर से पृथक होना, या हाथ का स्थायी पूर्ण निष्क्रिय हो जाना। इसी प्रकार ‘पैर की क्षति’ से आशय है पैर का टखना (Ankle) अथवा उससे ऊपर से पृथक होना, या पैर का स्थायी पूर्ण निष्क्रिय हो जाना। ‘आँख की क्षति’ से आशय है एक आँख की दृष्टि का स्थायी और पूर्ण नाश।

ध्यान दें: अस्थायी विकलांगता या आंशिक विकलांगता पर यह योजना लागू नहीं होती।

योजना की वर्तमान स्थिति एवं नवीनतम अपडेट 2026

✦  ₹10 लाख दुर्घटना कवर: MAA-Y (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना) के तहत बीमित परिवारों को ₹25 लाख स्वास्थ्य बीमा + ₹10 लाख दुर्घटना बीमा दोनों एक साथ।
✦  नाम परिवर्तन: ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना’ से ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY)’ MAA-Y के साथ।
✦  RGHS भी पात्र: राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के तहत पंजीकृत परिवार भी इस योजना के पात्र हैं।
✦  विद्युतकर्मी शामिल: राज्य की 5 विद्युत कंपनियों के वे कर्मचारी जो MAA-Y और RGHS दोनों में कवर नहीं हैं, वे भी पात्र।
✦  ऑनलाइन दावा: mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर 90 दिन में ऑनलाइन दावा 30 दिन में निस्तारण।
✦  DBT भुगतान: सीधे जन आधार लिंक बैंक खाते में कोई बिचौलिया नहीं।
✦  स्वतः पंजीकरण: MAA-Y में रजिस्ट्रेशन करते ही दुर्घटना बीमा स्वतः शुरू।

MAA-Y + MADBY – डबल सुरक्षा कवच

सुरक्षा MAA-Y MADBY (दुर्घटना)
कवर राशि ₹25 लाख (स्वास्थ्य बीमा) ₹10 लाख (दुर्घटना बीमा)
उपयोग बीमारी में कैशलेस इलाज दुर्घटना में मृत्यु/विकलांगता पर नकद
अस्पताल 1,798 पैकेज – सूचीबद्ध अस्पताल सीधे DBT – अस्पताल की जरूरत नहीं
प्रीमियम ₹850 (या निःशुल्क) पूरी तरह निःशुल्क
नोडल RSHAA SIPF
आवेदन maayojana.rajasthan.gov.in mcdbysipf.rajasthan.gov.in

अन्य संबंधित राजस्थान योजनाएं

✦  मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना – ₹25 लाख कैशलेस इलाज
✦  मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना – कृषि दुर्घटना पर ₹2 लाख तक सहायता
✦  सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को ₹1,450–₹1,500 पेंशन
✦  मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना – सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त
✦  मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना – सरकारी अस्पतालों में जांचें मुफ्त

महत्वपूर्ण लिंक

विवरण जानकारी
MADBY पोर्टल (दावा) mcdbysipf.rajasthan.gov.in
MAA-Y पोर्टल maayojana.rajasthan.gov.in
SSO Portal sso.rajasthan.gov.in
Jan Soochna Portal jansoochna.rajasthan.gov.in
SIPF विभाग sipf.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन 181 / 14555
विभाग राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF), जयपुर

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का वर्तमान नाम क्या है?

वर्तमान में इसे मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) कहा जाता है। MAA-Y (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना) के नाम परिवर्तन के साथ इस दुर्घटना बीमा योजना का नाम भी बदला गया।

Q2. इस योजना में कितना दुर्घटना बीमा मिलता है?

MAA-Y के तहत पंजीकृत परिवारों को ₹10 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क मिलता है। दुर्घटनावश मृत्यु पर ₹5 लाख, दो अंग क्षति पर ₹3 लाख और एक अंग क्षति पर ₹1.5 लाख देय है।

Q3. क्या यह बीमा अलग से लेना पड़ता है?

नहीं। यह बीमा MAA-Y में पंजीकरण के साथ स्वतः (Automatically) शुरू हो जाता है। कोई अलग प्रीमियम या पंजीकरण नहीं करना होता।

Q4. दावा करने की अंतिम समय-सीमा क्या है?

दुर्घटना/मृत्यु की तिथि से 90 दिन के भीतर ऑनलाइन दावा दर्ज करना होगा। विलंब के समुचित कारण होने पर भी 90 दिन से अधिक नहीं।

Q5. दावा कैसे और कहाँ दर्ज करें?

mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन दावा फॉर्म भरें। जन आधार लिंक मोबाइल पर OTP से सत्यापन करें। दस्तावेज अपलोड करें। 30 दिन में निस्तारण होगा।

Q6. क्या सड़क दुर्घटना के अलावा अन्य दुर्घटनाएं भी कवर होती हैं?

हाँ। सड़क, रेल और वायु दुर्घटना के अलावा आकाशीय बिजली, डूबना, रासायनिक/विषैले पदार्थ और मकान ढहने जैसी दुर्घटनाएं भी इस योजना में कवर होती हैं।

Q7. प्राकृतिक मृत्यु (बीमारी) पर लाभ मिलेगा?

नहीं। यह योजना केवल दुर्घटनाओं के लिए है। कैंसर, हार्ट अटैक, TB, या अन्य बीमारियों से होने वाली मृत्यु पर इस योजना का लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थितियों में MAA-Y का ₹25 लाख स्वास्थ्य बीमा उपयोग होता है।

Q8. दावे का भुगतान किसके बैंक खाते में होगा?

भुगतान परिवार के मुखिया के जन आधार से लिंक बैंक खाते में DBT से होगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में पति के खाते में, पति भी न होने पर शेष परिवार सदस्यों में समान अंशों में।

Q9. विकलांगता का दावा करने के लिए क्या शर्तें हैं?

विकलांगता स्थायी और पूर्ण (Permanent and Total) होनी चाहिए। अस्थायी या आंशिक विकलांगता पर लाभ देय नहीं। Medical Board द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है।

Q10. एक वर्ष में दो दुर्घटनाएं होने पर क्या होगा?

एक ही पॉलिसी वर्ष में दो दुर्घटनाएं होने पर दूसरे दावे में पहले दावे में मिली राशि घटाकर भुगतान किया जाएगा। अधिकतम ₹10 लाख की सीमा पूरे वर्ष के लिए है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) 2026 राजस्थान के MAA-Y पंजीकृत 1.33 करोड़ परिवारों के लिए ₹25 लाख स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ ₹10 लाख का दुर्घटना सुरक्षा कवच है वो भी पूरी तरह निःशुल्क।

किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घबराएं नहीं 90 दिन के भीतर mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन दावा दर्ज करें। सभी दस्तावेज तैयार रखें और 30 दिन में आपके बैंक खाते में राशि आ जाएगी।

यदि आपने अभी तक MAA-Y में पंजीकरण नहीं कराया है तो आज ही maayojana.rajasthan.gov.in पर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से पंजीकरण करें और स्वास्थ्य के साथ दुर्घटना सुरक्षा भी पाएं। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन 181 पर संपर्क करें। RojgarPath.com पर राजस्थान सरकारी योजनाओं की नवीनतम जानकारी के लिए विजिट करते रहें।

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